उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. उन्हें उनकी मां की सर्जरी के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी गई है. कोर्ट ने इस जमानत के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. उमर खालिद को अपनी मां की देखभाल के लिए यह जमानत दी गई है. उन्हें अपने घर में रहना होगा और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं. उमर खालिद को दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं है. कोर्ट ने उन्हें अपनी मां की सर्जरी के दौरान अस्पताल में रहने की अनुमति दी है. उमर खालिद को अपनी जमानत की अवधि पूरी होने के बाद वापस जेल में लौटنا होगा.


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