लोक परीक्षा संशोधन विधेयक-2026 अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एंटी पेपर लीक बिल पर अपनी मंजूरी दे दी है। इस कानून का उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाना है। नया कानून पूरे देश में लागू किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस कानून को परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है। इससे छात्रों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। परीक्षा संचालन करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। कानून लागू होने के बाद भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार लंबे समय से पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रही थी। नए प्रावधानों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

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