चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा ग्रुप-D भर्ती में एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चयन रद्द करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोर्ट के इस फैसले से कई खिलाड़ियों को फायदा होगा। हरियाणा ग्रुप-D भर्ती में कई खिलाड़ियों ने आवेदन किया था। कोर्ट के फैसले के बाद अब इन खिलाड़ियों को अपनी नौकरी की चिंता नहीं सताएगी। कोर्ट का यह फैसला न्यायपूर्ण है। खिलाड़ियों को यह राहत मिलने से उनके उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद जगी है। : Source Post navigation बीमा पॉलिसी के 25 दिन बाद मौत, पत्नी को मिलेगा 14 लाख का क्लेम शस्त्र लाइसेंस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब