इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के गंगा इफ्तार पार्टी मामले में कहा कि गंगा में मांसाहारी भोजन के अवशेष फेंकना हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है. कोर्ट ने खेद जताने और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने के आश्वासन के आधार पर पांच आरोपियों को जमानत दे दी. यह मामला मार्च में दर्ज हुआ था, जब आरोप लगा था कि नाव पर इफ्तार के दौरान मांसाहारी भोजन के अवशेष गंगा में फेंके गए थे.

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