त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों और जमाखोरी की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा तय कर दी है। अब कोई भी व्यापारी एक स्थान पर 4 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। यह नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। चीनी कारोबारियों को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सभी व्यापारियों को हर सप्ताह अपने स्टॉक की ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य कृत्रिम कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। खाद्य और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की निगरानी करेंगे। बिलासपुर में खाद्य विभाग ने सभी चीनी डीलरों और स्टॉकिस्टों को नए निर्देशों की जानकारी दी है। बाजार में चीनी के दाम बढ़कर करीब 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

Source: Source