छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य कानून अब पूरी तरह प्रभावी हो गया है। राज्य सरकार ने कानून से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और प्रावधानों की अधिसूचना जारी कर दी है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह कानून पूरे प्रदेश में लागू हो गया। अब धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध धर्मांतरण के मामलों में कानून के तहत सख्त प्रावधान लागू होंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कानून लागू होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि कानून का उद्देश्य धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है। नए प्रावधान धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों को कानूनी दायरे में लाने पर केंद्रित हैं। राज्य में इस कानून के लागू होने के बाद राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। Source: Source Post navigation सीहोर में झूलते बिजली तारों से परेशान किसानों का मशाल जुलूस, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कबीरधाम के 129 सरकारी स्कूलों में बनेंगे बालिका शौचालय, 5.53 करोड़ रुपये मंजूर