छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में माइक्रो ब्रुअरी शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे लोगों को अलग-अलग स्वाद वाली ताजा क्राफ्ट बीयर उपलब्ध हो सकेगी। माइक्रो ब्रुअरी में सीमित मात्रा में बीयर तैयार कर उसी परिसर में ग्राहकों को परोसा जाएगा। सरकार का उद्देश्य पर्यटन और होटल-रेस्टोरेंट कारोबार को बढ़ावा देना है। नई नीति के तहत माइक्रो ब्रुअरी के लिए कम से कम 4 हजार वर्गफीट परिसर जरूरी होगा। संचालकों को हर साल 10 लाख रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। एक माइक्रो ब्रुअरी को रोजाना अधिकतम 1000 लीटर क्राफ्ट बीयर उत्पादन की अनुमति होगी। क्राफ्ट बीयर पर 60 रुपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क लगाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्पादन और बिक्री पर निगरानी के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। Source: Source Post navigation राजस्थान में होटल-रेस्टोरेंट लाइसेंस फीस में बदलाव, छोटे कारोबारियों को राहत अमेरिकी छूट के बावजूद भारतीय रिफाइनर क्यों नहीं खरीद रहे ईरानी तेल? जानिए इसके पीछे की मुख्य वजहें