छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एएसआई एस. बी. सिंह की याचिका पर सुनवाई की। उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि समान गवाह और आरोप होने पर विभागीय जांच और क्रिमिनल केस एक साथ नहीं चलेंगे। यह फैसला रायपुर में पदस्थ एएसआई के मामले में आया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से कई मामलों पर असर पड़ सकता है। विभागीय जांच और क्रिमिनल केस में समानता होने पर दोनों मामले एक साथ नहीं चलेंगे। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव आ सकते हैं। Source: Source Post navigation रायपुर में फर्जी वकीलों पर कार्रवाई 34 साल बाद बस कंडक्टर को मिली बहाली