निजी स्कूलों में आरटीई (RTE) कोटे की सीटों पर प्रवेश को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने दूसरी लॉटरी प्रक्रिया पूरी करते हुए 1174 बच्चों के चयन की जानकारी दी है। इसके अलावा, सरकार ने स्कूलों को 339.73 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति राशि भी जारी कर दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को निर्देश दिए हैं कि आरटीई के तहत खाली बची हुई शेष सीटों को भी समयबद्ध तरीके से भरा जाए। सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इन रिक्त सीटों को भरने के लिए पूरी तत्परता बरती जाएगी। आरटीई कोटे के तहत बच्चों के प्रवेश में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट काफी गंभीर रहा है। यह निर्णय राज्य के उन सैकड़ों बच्चों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप से निजी स्कूलों में आरटीई सीटों के आवंटन में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। सरकार अब शेष सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रवेश प्रक्रिया की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अभिभावकों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। Source: Source Post navigation शिक्षकों की ई-अटेंडेंस में बड़ा बदलाव: अब स्कूल परिसर से ही करना होगा ‘लॉग आउट’, ऐप हुआ अपडेट राजनांदगांव में प्रतिभा सम्मान समारोह, डॉ. रमन सिंह ने छात्रों को किया सम्मानित और मोबाइल से दूरी की दी सलाह