छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े दो गंभीर मामलों में अदालतों ने दोषियों को सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट कुनकुरी ने मूक-बधिर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गजाधर पैंकरा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी है। वहीं, विशेष एससी/एसटी अदालत ने शादी का झांसा देकर शोषण करने के मामले में आरोपी मनोज कुमार पांडेय को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पहले मामले में फरसाबहार थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की शिकायत पर पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया था। दूसरे मामले में आरोपी पर खुद को अविवाहित बताकर युवती से संबंध बनाने और शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप था। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई। एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के खिलाफ अपराधों में पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। Source: Source Post navigation हजारीबाग पुलिस ने मुठभेड़ के बाद राहुल दुबे गिरोह के दो सदस्यों को किया गिरफ्तार किलपौक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में हत्या मामले के विचाराधीन कैदी की हमले में मौत