झारखंड सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार समिति का आकार अब छात्रों के नामांकन की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। इस संशोधन का उद्देश्य स्कूलों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है। छात्र संख्या के अनुसार समितियों में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाएगी। नई व्यवस्था से स्कूल स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने संशोधित दिशा-निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन समितियां शैक्षणिक गतिविधियों और सुविधाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों से स्कूलों की जरूरतों के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। संशोधित गाइडलाइन से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच समन्वय बढ़ाने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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