भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद ने संपत्ति कर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मंगलवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लिया गया। नगर निगम आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन एवं भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव रखा था। MIC सदस्यों ने प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। परिषद ने स्पष्ट किया कि प्रॉपर्टी टैक्स में एक प्रतिशत की भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। फैसले के बाद फिलहाल भिलाई के करदाताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। संपत्ति कर की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। परिषद के इस फैसले से शहर के संपत्ति मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। आयुक्त के प्रस्ताव में कर योग्य संपत्ति मूल्य के निर्धारण को लेकर बदलाव का सुझाव दिया गया था। MIC ने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए टैक्स बढ़ाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में संपत्ति कर बढ़ोतरी के बिना ही व्यवस्था आगे बढ़ेगी। Source: Source Post navigation मेट्रो कॉलोनी में बदहाल सड़कें और दूषित पानी से परेशान लोग, हलका इंचार्ज को सौंपा मांग पत्र वॉशरूम गए यात्री लौटे तो बस हुई रवाना, 7 बुजुर्गों को कांकेर में छोड़ने का आरोप