भिवानी जिले के सिवानी मंडी में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला नगर योजनाकार कार्यालय ने कार्रवाई की। विभाग ने करीब 4 एकड़ में फैली अवैध कॉलोनी में बनी 245 मीटर लंबी इंटरलॉक टाइल सड़क को तोड़ दिया। यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग की मौजूदगी में की गई। जिला नगर योजनाकार जयदीप ने कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनी सिवानी के मौजा गेंडावास में सिवानी-राजगढ़ रोड पर स्थित है। विभाग के अनुसार कॉलोनी में सड़क का निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किया गया था। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। विभाग ने लोगों से अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान खरीदने से बचने की अपील की। अधिकारियों ने प्रॉपर्टी डीलरों के भ्रामक दावों के झांसे में नहीं आने की सलाह दी। विभाग ने कहा कि सावधानी बरतने से लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। जयदीप ने बताया कि शहरी और नियंत्रित क्षेत्रों में निर्माण से पहले अनुमति लेना जरूरी है। अनुसूचित सड़कों की हरित पट्टी में भी निर्माण के लिए संबंधित विभाग की अनुमति आवश्यक है। नागरिकों को निवेश या निर्माण से पहले जमीन और परियोजना की विभागीय मंजूरी की जांच करने की सलाह दी गई है। विभाग ने नियमों का पालन करने और अवैध निर्माण से दूर रहने की अपील की है।

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