हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों में भिवानी जिले के 23 कर्मचारी अपात्र पाए गए हैं। दस्तावेजों की जांच में कमियां मिलने के बाद मानव संसाधन विभाग ने उन्हें अयोग्य घोषित किया। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी 23 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के आदेश जारी किए। डीसी साहिल गुप्ता ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अपात्र कर्मचारियों को सरकारी सेवा में जारी रहने की अनुमति न दी जाए। यह कार्रवाई मानव संसाधन विभाग के आदेशों और रोहतक मंडल आयुक्त के निर्देशों के तहत की गई है। सभी विभागाध्यक्षों को कर्मचारियों के नाम और रोल नंबर का मिलान करने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों के पालन में लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। भिवानी जिले में दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन कर्मचारियों की पात्रता में कमी सामने आई थी। डीसी ने कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया पूरी कर इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों और दस्तावेजों की जांच को पूरी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

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