मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों के बैंक खातों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों के बैंक खातों को चालू कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। कैदियों के बैंक खातों की KYC कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अदालत का यह आदेश जेल में बंद कैदियों के वित्तीय अधिकारों से जुड़ा है। बैंक खातों के संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने पर जोर दिया गया है। निर्देशों का उद्देश्य कैदियों को उनकी वैध वित्तीय सुविधाओं से वंचित होने से बचाना है। विचाराधीन और दोषसिद्ध दोनों श्रेणियों के कैदियों को इस व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े नियमों के तहत कैदियों की पहचान और KYC प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट का फैसला जेल प्रशासन और संबंधित संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे जेल में बंद लोगों के बैंक खातों के संचालन में आने वाली बाधाएं दूर होने की उम्मीद है। अदालत के निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर होगी। Source: Source Post navigation पंजाब बीज घोटाला मामले में हाईकोर्ट सख्त, CBI जांच की मांग पर सरकार से मांगा जवाब पंजाब बीज घोटाला: CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 28 सितंबर को अगली सुनवाई