छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में पति ने अपनी पत्नी की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी। सब्जी नहीं बनाने की बात पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को पत्नी के हत्या के मामले में अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना रैरूमाखुर्द चौकी क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक 27 मई 2021 को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बोंकीटोला पतरापारा में आरोपी अभिलाल एक्का अपनी पत्नी क्षमा एक्का को डंडे से पीट-पीट कर मारा है। जिससे क्षमा एक्का की मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना पाकर तत्कालीन चौकी प्रभारी जेम्स कुजूर ने अपने उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी देते हुए मौके पर जाकर जांच शुरू की। जांच के दौरान महेश एक्का द्वारा बताया गया कि सुबह वह अपनी मां के साथ घर के आंगन में बातचीत कर रहा था। उसी समय उसका चचेरा भाई आरोपी अभिलाल एक्का 35 साल उसके पास आकर बताया कि उससे कुछ गलती हो गया है, जिसे क्या गलती हुआ कहने पर आरोपी ने कहा कि क्षमा एक्का इस दुनिया में नहीं है। डंडे से सिर व माथे पर वार किया महेश एक्का आरोपी के साथ उसके घर जाकर देखा तो मृतिका के सिर में चोट लगा हुआ था और वह जमीन में मृत पड़ी थी। अभिलाल को पूछने पर उसने बताया कि रात में क्षमा एक्का को वह सब्जी बनाने के लिए बोला, लेकिन वह सब्जी नहीं बनाई। जिससे गुस्से में आकर उसने बांस के डंडे से उसके सिर माथे पर वार कर दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया सूचना के आधार पर तत्कालीन चौकी प्रभारी द्वारा आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया। जिसके बाद घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा उसकी निशानदेही पर जब्त कर अन्य स्वतंत्र साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। सूक्ष्मता पूर्वक विवेचना कर सभी साक्ष्यों को एकत्रित कर विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी के खिलाफ धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जहां न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रकरण में मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने मृतिका के विधिक वारिसानो-आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने के लिए अनुशंसा की है। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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