रायबरेली के चर्चित आदित्य प्रताप सिंह हत्याकांड में जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 14 आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरपी यादव भी शामिल हैं। ढाबा संचालक सुरेश यादव को भी अदालत ने दोषी माना है। कोर्ट ने सभी 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषियों को कड़ी सजा दी। आदित्य प्रताप सिंह हत्याकांड रायबरेली का बहुचर्चित मामला रहा है। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में साक्ष्य पेश किए थे। सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार किया गया। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दो आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद दोषियों को उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में 14 दोषियों को सजा और दो आरोपियों की रिहाई का फैसला सुनाया गया है। Source: Source Post navigation इंदौर की बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम से पूछा- शहर में इतने गड्ढे क्यों? अगली सुनवाई में जवाब तलब कवर्धा होम थिएटर ब्लास्ट केस में आरोपी को दोहरी उम्रकैद, शादी के गिफ्ट में बम देकर दूल्हे और भाई की ली जान