छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त भागीरथी जोशी के खिलाफ जारी चार्जशीट पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता को 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद चार्जशीट जारी हुई थी। चार्जशीट में 2004-05 और 2007-08 के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि मामलों की जांच पहले ही हो चुकी थी और मामले बंद कर दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने नियमों का हवाला देकर चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए चार्जशीट पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद तय की गई है। यह मामला छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1976 से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ चार वर्ष से अधिक पुराने मामलों में विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। राज्यपाल या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, जो इस मामले में प्राप्त नहीं की गई थी। Source: https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/bilaspur/news/chhattisgarh-retired-joint-commissioner-charge-sheet-stay-order-138000720.html Post navigation बिजली कटौती का विरोध