विदेश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत भारतीय नागरिक माना जाएगा। वे आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठा सकेंगे। केवल विदेश में रहने से उनके नागरिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। ऐसे नागरिक सरकारी विभागों से सूचना मांगने के पात्र रहेंगे। आरटीआई का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। यह व्यवस्था प्रवासी भारतीयों के अधिकारों को भी मजबूत करती है। संबंधित प्राधिकरणों को आरटीआई आवेदनों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। इससे विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सूचना प्राप्त करना अधिक आसान होगा। यह फैसला नागरिकों के सूचना के अधिकार को व्यापक रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Source: Source Post navigation वरिष्ठ हाईकोर्ट वकीलों की पहल से छात्र को परीक्षा देने और 40 हजार रुपये फीस बकाया चुकाने में मिली मदद