छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्रमोन्नति वेतनमान की मांग करने वाले धमतरी जिले के 14 शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने डिवीजन बेंच के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। Source: Source Post navigation मानपुर मुठभेड़ के जाबांज आरक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत: एसपी को 150 दिनों में पदोन्नति पर फैसला लेने के निर्देश