हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में नियमों की धज्जियां उड़ाकर नदी में गाड़ी उतारना हरियाणा के एक पर्यटक को बेहद महंगा पड़ गया। पुलिस द्वारा नदी-नालों के किनारे न जाने की लगातार दी जा रही चेतावनियों के बावजूद इस गैरजिम्मेदाराना हरकत को अंजाम दिया गया, जिस पर लाहौल स्पीति पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए गाड़ी का ₹2,500 का चालान काट दिया। लाहौल स्पीति की पुलिस अधीक्षक (SP) शिवानी मेहला ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एक महिंद्रा थार गाड़ी का चालक नदी के किनारे और पानी के बीचों-बीच बेहद खतरनाक तरीके से वाहन दौड़ा रहा था। इस हरकत को जन सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा और पर्यावरण के नियमों के विरुद्ध मानते हुए जिला पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act), 1988 की धारा 184 (लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग) के तहत दोषी थार चालक के खिलाफ ₹2,500 का नगद चालान जारी किया और उसे दोबारा ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी। हिमालय के पर्यावरण और जीवन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं एसपी शिवानी मेहला ने पर्यटकों और स्थानीय वाहन चालकों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे गैरजिम्मेदाराना कृत्य न केवल हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अचानक पानी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में चालकों के जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं। पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन हुड़दंगबाजी पर होगी जेल एसपी ने बताया कि गर्मियों के सीजन के चलते बाहरी राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक मनाली के रास्ते लाहौल स्पीति के खूबसूरत पर्यटन स्थलों पर बर्फ देखने और घूमने आ रहे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में संदेश देते हुए कहा कि लाहौल स्पीति में सभी पर्यटकों का दिल से स्वागत है, लेकिन यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ या हुड़दंगबाजी करता पाया गया, तो लाहौल स्पीति पुलिस उससे बेहद सख्ती से निपटेगी और कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।”

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