1 सितंबर से सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में पेशाब करने पर 400 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है। यह निर्णय सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नए नियम निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगे। संबंधित अधिकारी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपील की है। इस पहल का उद्देश्य गंदगी और अस्वच्छता को कम करना है। लोगों को स्वच्छता नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई और अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा। Source: Source Post navigation जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में नैनीताल में छात्रों और वकीलों ने निकाला मार्च चेन्नई एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य