मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा डेथ केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी. हाई कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान, व्हाट्सएप चैट्स और रिकॉर्ड पर मौजूद होने से गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह पर प्रताड़ना और गर्भपात के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप सामने आते हैं. Source: Source Post navigation नैनीताल के फ्लैट मैदान में होगी ईद की नमाज, HC ने पलटा प्रशासन का फैसला नारायणपुर में विधिक जागरूकता शिविर: ग्रामीणों को बाल विवाह, पॉक्सो, घरेलू हिंसा और निशुल्क कानूनी सहायता की दी गई जानकारी