भास्कर न्यूज | अमृतसर पंजाब सरकार के आदेशों के बाद वॉल्ड सिटी (चारदीवारी) इलाके में नॉन-वेज (मीट, मछली, चिकन आदि) की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई जा चुकी है। पशुपालन विभाग की टीम ने 22 मई को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते 18 नॉन-वेज दुकानों, रेहड़ियों, ढाबों और होटलों को बंद करने के नोटिस जारी कर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। जिसकी डेडलाइन 25 मई को खत्म हो चुकी। लेकिन जनगणना-चुनाव में अफसरों-मुलाजिमों की व्यस्तता के कारण कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सका है। यदि खुद ही अपनी दुकानें नहीं हटाई तो अगले हफ्ते प्रशासन अभियान चलाकर सील करने की कार्रवाई कर सकता है। गौर हो कि नायब तहसीलदार व ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंकुरप्रीत सिंह की देखरेख में दुकान मालिकों को नोटिस सर्व किया गया था। टीम में पशुपालन विभाग के 3 वेटरनरी अफसरों डॉ. दर्शन लाल कश्यप, डॉ. कुलदीप सिंह कलशी और डॉ. मनजोत सिंह रंधावा मौजूद रहे थे। सख्त चेतावनी दी थी कि 3 दिन के भीतर मीट, मुर्गा और मछली की बिक्री व इनका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें। आदेशों की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि निगम ने 34 कच्चे मीट की दुकानों को नोटिस भेजा था। जबकि बीते 21 अप्रैल को निगम, पशुपालन, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 कच्चे मीट की दुकानों को सील किया था। साथ ही रेहड़ी में मीट का कारोबार करने वालों को हटा दिया गया था। बाकी 24 कच्चे मीट की दुकानों पर कार्रवाई कब तक होगी इस पर प्रशासन चुप है। लेकिन 25 मई की डेडलाइन खत्म होने के बाद अब यह साफ है कि चुनाव प्रक्रिया से राहत मिलते ही अगले सप्ताह चारदीवारी इलाके में अवैध रूप से चल रहे नॉन-वेज कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चलना तय है। Source: Source Post navigation कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन पर झूठा-मामला दर्ज करने का था-विरोध:सिंहदेव का अनशन खत्म, बघेल बोले सत्ता बदलती है, थानेदार का नाम याद रखेंगे रायपुर कमिश्नरेट के थानों में होगा ई-मालखाना सिस्टम:सोना-चांदी, ड्रग्स से लेकर हर जब्त सामान पर यूनिक बारकोड; IPS ने बनाया है सॉफ्टवेयर