दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने 1 सितंबर 2024 से लागू होने वाले एक नए नियम की घोषणा की है। इस नियम के तहत, किसी भी ट्रैफ़िक चालान को आपत्ति या चुनौती देने से पहले चालान की राशि का आधा हिस्सा, यानी 50 % जुर्माना, जमा करना अनिवार्य होगा।

जमा करने के बाद ही वाहन मालिक को ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपील फॉर्म भरने की अनुमति मिलेगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर 50 % भुगतान नहीं किया गया, तो चालान को अदालत में ले जाने या रिवर्सली प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार नागरिक को नहीं दिया जाएगा।

नए नियम का मुख्य उद्देश्य जुर्माना अदायगी की दर बढ़ाना और ट्रैफ़िक उल्लंघन को रोकना है, जबकि साथ ही सिस्टम को दुरुपयोग से बचाना है। पुलिस ने बताया कि यह प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज और पारदर्शी होगी, क्योंकि भुगतान के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

यदि भुगतान के बाद भी अपील अस्वीकृत हो जाती है, तो जुर्माना की शेष राशि के साथ अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है। साथ ही, दो बार या अधिक दरबार में भुगतान न करने वाले ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण पर निलंबन या रद्दीकरण का जोखिम रहेगा।

सड़क सुरक्षा और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को लागू किया गया है, और नागरिकों को समय पर भुगतान एवं उचित अपील प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी गई है।