छत्तीसगढ़ RERA ने राज्य के 595 प्रमोटरों को नोटिस जारी किया है। इनसे जुड़े कुल 989 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच में सामने आया कि कई प्रोजेक्ट पूरे होने के बावजूद रहवासियों को कॉमन एरिया और जरूरी सुविधाओं का हस्तांतरण नहीं किया गया है। कई जगह सोसायटी या अपार्टमेंट एसोसिएशन का गठन भी नहीं कराया गया। इससे पार्क, कम्युनिटी हॉल, सड़क और सुरक्षा जैसी सुविधाओं के प्रबंधन में दिक्कतें आ रही हैं। कार्रवाई के दायरे में केवल निजी बिल्डर ही नहीं, बल्कि कुछ सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं। रेरा ने सभी संबंधित प्रमोटरों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर RERA अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रेरा ने खरीदारों को भी सोसायटी गठन में सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी है।

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