गोवा की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने आईसीयू बलात्कार मामले के आरोपी डॉक्टर की जमानत शर्तों में राहत दी है। इस फैसले के बाद आरोपी अब अपनी एमडी की पढ़ाई पूरी कर सकेगा। अदालत ने मामले के निपटारे में हो रही अत्यधिक देरी का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़िता का बयान अभी भी दर्ज किया जाना बाकी है। आरोपी डॉक्टर को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अस्पताल जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, उसे किसी भी गवाह से संपर्क न करने का सख्त निर्देश दिया गया है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे बिना अनुमति अस्पताल परिसर में प्रवेश करने की मनाही होगी। यह निर्णय केवल आरोपी के करियर और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अदालत ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शर्तों का पालन अनिवार्य बताया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कानूनी निगरानी जारी रहेगी। कोर्ट ने शैक्षणिक सत्र की महत्ता को देखते हुए यह आदेश पारित किया है। Source: Source Post navigation मेडिकल लापरवाही का दर्दनाक मामला: 5 साल की बच्ची को दी गई बड़ों की दवा, मच गया कोहराम सोनीपत: तांत्रिक गतिविधियों का विरोध करने पर महिला से मारपीट और जातिसूचक अभद्रता, 5 पर FIR दर्ज