केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर निर्यात शुल्क में बदलाव किया है। नई दरें 16 जुलाई 2026 से लागू कर दी गई हैं। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले निर्यात शुल्क में कटौती की है। वहीं डीजल और एटीएफ के निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव का असर तेल कंपनियों और निर्यात कारोबार पर पड़ सकता है। सरकार समय-समय पर वैश्विक बाजार और घरेलू जरूरतों को देखते हुए शुल्क में संशोधन करती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य ईंधन बाजार में संतुलन बनाए रखना है। निर्यात शुल्क में बदलाव से पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। उद्योग जगत नई दरों के अनुसार अपनी रणनीति तय करेगा। इस फैसले से पेट्रोलियम क्षेत्र में कीमतों और आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी।

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