कर्नाटक हाईकोर्ट ने नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइज (NICE) के बेंगलुरु-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने परियोजना को कर्नाटक के सबसे बड़े घोटालों में से एक बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में नाम के विपरीत बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा। अदालत की टिप्पणी परियोजना के क्रियान्वयन और उससे जुड़े विवादों को लेकर आई है। NICE द्वारा विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। मामले में भूमि, समझौते और परियोजना से जुड़े कई मुद्दे विवादों में रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित पहलुओं पर गंभीर चिंता जताई। अदालत की टिप्पणी के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। परियोजना से जुड़े पक्षों की दलीलों पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। Source: Source Post navigation जंतर-मंतर प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा 32 महीने का पेंशन एरियर