प्रभादेवी मारपीट मामले में सत्र अदालत ने जुहू के एक किशोर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला प्रभादेवी क्षेत्र में हुई कथित मारपीट की घटना से जुड़ा है। आरोपी पक्ष की ओर से गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग की गई थी। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और जांच से जुड़े पहलुओं पर विचार किया। सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। घटना को लेकर संबंधित पक्षों के बयान और सबूत जुटाए जा रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के आधार पर तय होगी। Source: Source Post navigation धार भोजशाला मामले में वैकल्पिक स्थान पर नमाज की व्यवस्था, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध पंजाब-हरियाणा की अदालतों में वकीलों का नो वर्क आंदोलन स्थगित, 3 अगस्त से फिर शुरू होगा काम