बालोद जिला न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी अशोक चौरे को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्वेता उपाध्याय गौर ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 6 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार आरोपी को अवैध गांजा ले जाते हुए पकड़ा गया था। पुलिस को मुखबिर से आरोपी के पास गांजा होने की सूचना मिली थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी के पास गांजा रखने और परिवहन का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। Source: Source Post navigation पंजाब-हरियाणा की अदालतों में वकीलों का नो वर्क आंदोलन स्थगित, 3 अगस्त से फिर शुरू होगा काम राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT सख्त, आरोपियों के रिश्तेदार भी जांच के दायरे में आएंगे