बालोद में कलेक्टर से कथित अभद्र व्यवहार के आरोप में एक ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक को निलंबित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के CMHO ने यशवंत कुमार साहू के खिलाफ यह कार्रवाई की है। विभाग ने उनके व्यवहार को सरकारी पद की गरिमा के विपरीत माना है। इसे प्रथम दृष्टया कदाचार और गंभीर अनुशासनहीनता बताया गया है। घटना 13 अगस्त को गुंडरदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई समीक्षा बैठक से जुड़ी है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा कर रही थीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान चंदनबिरही उप स्वास्थ्य केंद्र की कम उपलब्धि पर यशवंत से जानकारी मांगी गई थी। आरोप है कि जवाब देते समय उन्होंने कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद CMHO कार्यालय ने 14 अगस्त को निलंबन आदेश जारी किया। विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौंडी निर्धारित किया गया है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। विभागीय जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। Source: Source Post navigation दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनेंगी 3 नई आवासीय कॉलोनियां, IAS से कर्मचारियों तक को मिलेगा आवास