चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस ने संपत्ति से जुड़ी सेवाओं की प्रक्रिया सरल कर दी है। अब लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी NDC के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। लीज राइट्स ट्रांसफर और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में कन्वर्जन जैसी सेवाओं में यह बदलाव लागू किया गया है। आवेदक सीधे संबंधित मुख्य सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संपत्ति पर सरकारी बकाया की जांच इसी आवेदन के दौरान की जाएगी। पहले NDC के लिए अलग आवेदन और उसके बाद मुख्य सेवा के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ता था। इससे दस्तावेजों की दो बार जांच होने के साथ प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लगता था। नई SOP के तहत रिकॉर्ड कीपर या डीलिंग असिस्टेंट संपत्ति के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करेंगे। अकाउंटेंट सरकारी बकाया और सेवा शुल्क की गणना करेगा। जरूरत पड़ने पर ऑडिट सेक्शन भी रिकॉर्ड की जांच करेगा। किसी कमी या बकाया की जानकारी एक ही डिस्क्रेपेंसी-कम-डिमांड नोटिस में दी जाएगी। पूरा आवेदन मिलने के बाद मामले का निपटारा 15 कार्य दिवस में करने का लक्ष्य रखा गया है। बकाया जमा होने के बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल नई व्यवस्था दो प्रमुख संपत्ति सेवाओं पर लागू की जा रही है। Source: Source Post navigation DMF निर्माण में गड़बड़ी पर कलेक्टर सख्त, 8MM की जगह 6MM सरिया मिलने पर FIR और निलंबन के निर्देश IAS नेहा मारव्या सिंह का एक साल में चौथी बार तबादला, 50 दिन में ही बदली पोस्टिंग; सिस्टम पर उठाए सवाल