हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को रोडवेज बसों में मिलने वाली मुफ्त और रियायती यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई व्यवस्था के तहत कुछ कर्मचारियों के मुफ्त बस पास की सुविधा में बदलाव किया गया है। मिनिस्ट्रीयल स्टाफ और सहायक स्टाफ से फ्री बस पास का अधिकार वापस लिया गया है। इससे इन कर्मचारियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने बस पास से जुड़ी पात्रता और नियमों को स्पष्ट किया है। नई गाइडलाइन के बाद कर्मचारियों के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रोडवेज में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली यात्रा सुविधाओं को लेकर समय-समय पर नियम तय किए जाते हैं। नई व्यवस्था का असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो अब तक मुफ्त बस पास का लाभ ले रहे थे। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को ही संबंधित सुविधा दी जाएगी। इस बदलाव से मिनिस्ट्रीयल और सहायक स्टाफ के यात्रा खर्च पर असर पड़ सकता है। कर्मचारियों की ओर से नई गाइडलाइन को लेकर प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना है। रोडवेज विभाग नई व्यवस्था के अनुसार बस पास जारी करेगा।

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