छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद कोई कर्मचारी अपनी पसंद का विशेष या उससे ऊंचा पद पाने का अधिकार नहीं जता सकता। यदि किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्ति दी गई है और उसने उसे स्वीकार कर कार्यभार भी संभाल लिया है, तो बाद में उसी आधार पर दूसरे या उच्च पद की मांग नहीं की जा सकती। कोर्ट के इस फैसले से अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों में स्थिति स्पष्ट हो गई है। Source: Source Post navigation Cheque Bounce Case: 4.55 लाख रुपए का चेक बाउंस, महिला को एक महीने की सजा; 9.10 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश