ATM से निकलने वाले कटे-फटे नोटों को लेकर समय-समय पर आरबीआई द्वारा सर्कुलर जारी किया जाता रहता है. केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन को देखें, तो कोई भी संबंधित बैंक ऐसे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. ऐसा करने पर उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है. 🔗 Read original source — Aaj Tak [RAW] Post navigation कल पर टालने की आदत है? रवींद्रनाथ टैगोर का यह विचार सोच बदल देगा! गर्मी में बगल के पास दिखते हैं पसीने के दाग? इन 5 ट्रिक्स से होगी छुट्टी