ATM से निकलने वाले कटे-फटे नोटों को लेकर समय-समय पर आरबीआई द्वारा सर्कुलर जारी किया जाता रहता है. केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन को देखें, तो कोई भी संबंधित बैंक ऐसे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. ऐसा करने पर उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है.

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