रिश्वत मामले में निलंबित पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को बड़ा कानूनी झटका लगा है। चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सह-आरोपी कृष्ण शारदा की याचिका भी अस्वीकार कर दी। दोनों आरोपियों के खिलाफ 8 लाख रुपये की कथित रिश्वत के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। अब इस मामले में नियमित ट्रायल चलाया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई 23 जुलाई के लिए निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को भी अदालत ने समन जारी किया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए और मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। यह मामला एक कारोबारी की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने पिछले वर्ष ट्रैप कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में हैं।

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