वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को मितव्ययिता संबंधी निर्देश जारी करते हुए शासकीय खर्चों में कटौती के आदेश दिए हैं। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।

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