मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया है. सरकार ने हलफनामे में स्पष्ट कहा है कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये पूरी तरह संसद का विधायी विकल्प है.

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