मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया है. सरकार ने हलफनामे में स्पष्ट कहा है कि चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये पूरी तरह संसद का विधायी विकल्प है. 🔗 Read original source — Aaj Tak [RAW] Post navigation पेट्रोल-डीजल के दामों पर बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली और अयोध्या में प्रदर्शन मॉस्को में यूक्रेन का ड्रोन हमला… 3 लोगों की मौत, कई घायल