आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को लेकर करदाताओं के बीच भ्रम बना हुआ है। यदि कोई करदाता निर्धारित समय सीमा तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो उसके पास विलंबित रिटर्न (Belated Return) दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। आयकर नियमों के अनुसार, संबंधित आकलन वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, विलंब से रिटर्न दाखिल करने पर लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क या अन्य प्रावधान लागू हो सकते हैं। समय पर रिटर्न दाखिल करने से अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। करदाताओं को अपने सभी दस्तावेजों की जांच कर सही जानकारी के साथ रिटर्न भरने की सलाह दी गई है। यदि किसी विवरण में त्रुटि हो तो निर्धारित नियमों के तहत उसे संशोधित भी किया जा सकता है। आयकर विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। नवीनतम नियमों और समय-सीमा की जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखना उचित रहेगा।

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