छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर शोभा यादव के खिलाफ शिकायतों की जांच रिपोर्ट देने से मना कर दिया। यह मामला बालोद में पदस्थ सब इंस्पेक्टर शोभा यादव से जुड़ा है। कोर्ट ने आरटीआई के तहत जानकारी देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं। यह मामला महिला अफसर की जांच रिपोर्ट से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो सकता है। आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार करने के पीछे कोर्ट के तर्कों को जानने की कोशिश की जा रही है। यह मामला अब चर्चा में है। कोर्ट के फैसले के बाद कई вопрос खड़े हो गए हैं। कोर्ट के इस निर्णय का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। : Source Post navigation शस्त्र लाइसेंस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब