उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी नई शुल्क व्यवस्था घोषित की है। अब मिल्कत या रजिस्ट्री ट्रांसफ़र के समय, यदि स्थानान्तरित संपत्ति का स्वामित्व रिश्तेदारों के बीच है, तो शुल्क केवल ₹1,000 रखा गया है, जो पहले कई लाखों रुपये तक जाता था। दूसरी ओर, गैर‑रिश्तेदारों को फ्लैट ट्रांसफ़र के लिए अधिकतम ₹25,000 की फीस देनी होगी। यह परिवर्तन घर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए लेन‑देन को आसान बनाने, अनुचित शुल्क घटाने और रियल एस्टेट लेन‑देन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। UP RERA ने बताया कि नई नियमावली में अन्य प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे दस्तावेज़ीकरण की रोकथाम और समय सीमा का कड़ाई से पालन। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम छोटे निवेशकों तथा मध्यम वर्ग के गृह खरीदारों के हित में है, जिससे धारा‑धर के रूप में रियल एस्टेट बाजार में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। लागू होने के बाद, रियल एस्टेट एजेंटों और वकीलों से उम्मीद की जा रही है कि वे नई फीस संरचना के अनुसार अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारण करेंगे। Post navigation गर्मियों में चलेंगी भारतीय रेलवे की नई समर स्पेशल ट्रेनें, प्रमुख रूट खुलेंगे बरेली में 11 साल की बच्ची की आत्महत्या: बलात्कार के बाद आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी