लुधियाना पश्चिमी से विधायक संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से जुड़ा हुआ है। संजीव अरोड़ा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। अदालत ने उनकी मेडिकल स्थिति की जांच के लिए एम्स दिल्ली से रिपोर्ट मांगी थी। मेडिकल रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही संजीव अरोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। ईडी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया। मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। संजीव अरोड़ा की ओर से जमानत के लिए यह महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। अब उन्हें राहत के लिए अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करना होगा।

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