हाईकोर्ट ने कक्षा-4 भर्ती की मेरिट सूची रद्द करने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल राहत मिली है। मामला मेरिट सूची की वैधता को लेकर दायर याचिका से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों की दलीलों पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई तक पूर्व आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। इससे भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव पड़ने से बचाव हुआ है। संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। अंतिम निर्णय आने तक कानूनी स्थिति यथावत रहेगी। इस फैसले का असर भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों पर भी पड़ेगा। मामले में आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर तय होगी। Source: Source Post navigation विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब, जताई कड़ी नाराजगी पेपर लीक मामलों के लिए चार शहरों में बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट: मुख्यमंत्री