दिल्ली में कल यानी 1 नवंबर से केवल बीएस-सिक्स वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा और यह प्रतिबंध नवंबर-दिसंबर में लागू रहेगा। प्रतिबंध के दौरान एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, आपातकालीन कामों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के साथ-साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को नियमानुसार छूट रहेगी। जींद पुलिस ने वाहन चालकों के लिए नए नियमों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। यातायात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली सरकार एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में बीएस-सिक्स से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है और दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-सिक्स से कम श्रेणी के पेट्रोल व डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना तथा दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। जिला पुलिस ने अपील जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक इससे होने वाली परेशानी के खुद जिम्मेदार होंगे। अपील में वाहन चालकों से कहा गया है कि दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन का बीएस उत्सर्जन मानक जरूर जांच लें, बीएस-सिक्स से कम श्रेणी के प्रतिबंधित वाहन लेकर दिल्ली की ओर न जाएं, सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहन चालक संबंधित दिशा-निर्देशों और शर्तों की जानकारी रखें तथा वाहन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।

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