कैथल की अदालत ने 2017 के पाडला गांव हत्याकांड में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2 लाख 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषियों की पहचान देवेंद्र उर्फ बिंद्र, संजीव, मनीराम उर्फ मुन्नी, श्रीभगवान और सुभाष के रूप में हुई है। मामला एक युवक की पीट-पीटकर हत्या और दूसरे युवक पर जानलेवा हमले से जुड़ा है। घटना 3 मार्च 2017 की रात गांव पाडला में हुई थी। शिकायत के अनुसार मोहित और उसका दोस्त प्रदीप एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में एक युवती से बातचीत करने के बाद आरोपियों ने दोनों को कथित तौर पर घर में ले जाकर बंधक बनाया। इसके बाद दोनों के साथ मारपीट की गई, जिसमें प्रदीप की मौत हो गई थी। घायल मोहित को बाद में उसके परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह अदालत के सामने पेश किए। 95 पृष्ठ के विस्तृत फैसले में अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। Source: Source Post navigation पति-पत्नी के दोबारा साथ रहने से पुरानी क्रूरता माफ नहीं होती: कलकत्ता HC ने तलाक बरकरार रखा JPSC ACF-रेंजर भर्ती को झटका, हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर अंतरिम रोक से किया इनकार