झारखंड लोक सेवा आयोग की ACF और रेंजर प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। परीक्षा से जुड़े विवाद के बीच याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक की मांग की थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। मामले में परीक्षा की वैधता और उससे जुड़े मुद्दों पर आगे सुनवाई होगी। JPSC की सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदाधिकारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर उठे विवाद के कारण मामला न्यायालय तक पहुंचा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखी गईं। हाईकोर्ट ने तत्काल राहत देने के बजाय मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रखने का संकेत दिया। उम्मीदवारों को अब अदालत की अगली सुनवाई और आदेश का इंतजार करना होगा। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अंतिम निर्णय का असर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है।

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