दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता गौरव भाटिया की ओर से दायर मानहानि मामले की सुनवाई की। अदालत ने मामले के प्रतिवादियों से विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को लेकर सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रतिवादी इन पोस्ट को स्वेच्छा से हटाने के लिए तैयार हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विरोध दर्ज कराने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आलोचना को अधिक स्पष्ट और बेहतर तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। मामला सोशल मीडिया पर प्रकाशित कथित मानहानिकारक पोस्ट से संबंधित है। गौरव भाटिया ने इन पोस्ट को लेकर कानूनी कार्रवाई की है। अदालत ने प्रतिवादियों के रुख को जानने की कोशिश की। सुनवाई में पोस्ट हटाने के स्वैच्छिक विकल्प पर चर्चा हुई। कोर्ट की टिप्पणियों में विरोध और आलोचना के तरीके पर जोर दिया गया। अब मामले में प्रतिवादियों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। दिल्ली हाई कोर्ट इस विवाद पर आगे सुनवाई करेगा। Source: Source Post navigation DA मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- आदेश को चुनौती देने का अधिकार, लेकिन पालन जरूरी झारखंड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता टीम ने हैदराबाद में AMR से जुड़े ठिकानों पर ली तलाशी