पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में DA मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर फटकार लगाई गई। अदालत ने पहले जारी न्यायिक आदेश की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को किसी न्यायिक आदेश को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। सरकार चाहे तो आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। हालांकि अपील दायर होने मात्र से पहले से जारी आदेश का पालन नहीं रोका जा सकता। अदालत ने कहा कि न्यायिक आदेश की अनुपालना को लंबित नहीं रखा जा सकता। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठा। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने आदेशों के पालन को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। DA मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

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